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    October 01, 2025

    वसुंधरा सरकार के समय का कानून हटाया, ऊंटों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध समाप्त

    राजस्थान का राज्य पशु और रेगिस्तान का जहाज कहलाने वाले ऊंटों के निर्यात पर 11 साल बाद रोक हटा दी गई है। लगभग 11 साल पहले तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने ऊंट को राज्य पशु घोषित कर "राजस्थान ऊंट (वध निषेध और अस्थायी प्रजनन या प्रवासन का विनियमन) अधिनियम, 2015" के तहत अन्य राज्यों में इसकी खरीद-बिक्री और वध पर रोक लगा दी थी।

    मौजूदा सरकार ने ऊंटों की घटती आबादी और पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए अस्थायी प्रजनन और प्रवासन के लिए सशर्त अनुमति जारी कर दी है।

    मुख्य शर्तें:

    • पूर्व अनुमति: राज्य से बाहर ले जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति जरूरी।
    • स्वास्थ्य प्रमाण पत्र: पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी होना अनिवार्य।
    • अस्थायी प्रजनन/कृषि उपयोग: उद्देश्य और वापसी की तारीख स्पष्ट करनी होगी।
    • निर्धारित समय में वापसी: समयावधि में वापस न लाने पर अनुमति रद्द।
    • विशेष अनुमति: कृषि और शैक्षणिक प्रयोग के लिए।
    • दस्तावेज और विवरण: ऊंट का प्रयोग और अवधि स्पष्ट करना अनिवार्य।
    • उल्लंघन पर सजा: अवैध परिवहन या तस्करी पर 6 माह से 3 साल तक की जेल और 3,000–25,000 रुपये जुर्माना।

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