राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता युवक पर ₹25 हजार का जुर्माना लगाया है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने नागौर जिले के खींवसर क्षेत्र के पांचोड़ी निवासी एक 25 वर्षीय युवक की याचिका पर यह फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ता का दावा था कि उसने फलोदी जिले के मतोड़ा थाना क्षेत्र की एक महिला से आर्य समाज मंदिर में शादी की है, लेकिन महिला के माता-पिता ने उसे गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखा हुआ है। उसने अदालत से महिला को छुड़ाने की मांग की थी।
कोर्ट के निर्देश पर 17 अक्टूबर को पुलिस ने महिला को अदालत में पेश किया। जब न्यायाधीशों ने उससे बातचीत की, तो महिला ने बताया कि उसे चार लोगों ने किडनैप कर जबरन याचिकाकर्ता से शादी करवाई थी। महिला ने साफ कहा कि वह अब अपनी मर्जी से अपने माता-पिता के साथ रह रही है और याचिकाकर्ता के साथ जाने की कोई इच्छा नहीं है।
महिला के बयान के बाद हाईकोर्ट ने माना कि वह माता-पिता की गैरकानूनी हिरासत में नहीं है। अदालत ने कहा कि महिला स्वेच्छा से अपने घर रह रही है, इसलिए याचिका का कोई औचित्य नहीं बनता। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए ₹25 हजार का जुर्माना लगाया और यह राशि राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए, ताकि इसका उपयोग कानूनी सहायता सेवाओं में किया जा सके।
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