तमिलनाडु के करूर में अभिनेता-राजनेता विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ के मामले में टीवीके (टीएमके) ने सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र जांच की याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए मामले की सीबीआई जांच के आदेश जारी किए।
टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की थी कि जांच पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की निगरानी में हो, क्योंकि पार्टी का कहना था कि सिर्फ तमिलनाडु पुलिस की ओर से बनाई गई विशेष जांच दल (एसआईटी) पर जनता का भरोसा नहीं होगा। पार्टी ने यह आरोप भी लगाया कि भगदड़ पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती है।
पूर्व जज अजय रस्तोगी करेंगे निगरानी
सुप्रीम कोर्ट ने टीवीके की मांग के अनुसार पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी को करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच की निगरानी करने वाली समिति का प्रमुख नियुक्त किया। टीवीके के सचिव आधव अर्जुना ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था, जिसे टीवीके ने चुनौती दी थी।
टीवीके के कई सदस्यों पर एफआईआर
भगदड़ के तुरंत बाद विवाद और आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए। करूर पुलिस ने टीवीके के करूर (उत्तर) जिला सचिव माधियाझगन, जनरल सेक्रेटरी बसी आनंद, और ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सीटीआर निर्मल कुमार के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की। पुलिस का कहना है कि भगदड़ में कोई खुफिया चूक नहीं हुई।
रैली में भीड़ कैसे बेकाबू हुई?
पुलिस अधिकारियों ने आयोजकों से कहा था कि विजय की विशेष रैली की बस को निर्धारित स्थान से कम से कम 50 मीटर पहले रोका जाए। लेकिन आयोजकों ने बस वहीं खड़ी की। पुलिस के अनुसार, “नेता 10 मिनट तक बस से बाहर नहीं आए, जिससे लोग असंतुष्ट और बेताब हो गए।”
टीवीके पर शर्तों का पालन न करने का आरोप
रैली के लिए टीवीके ने 10,000 लोगों की अनुमति मांगी थी, लेकिन लगभग 25,000 लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने कहा कि पार्टी ने पर्याप्त पानी, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का इंतजाम नहीं किया और अनुमति की शर्तों का पालन नहीं किया।
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