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    December 05, 2025

    शाकिरा हत्याकांड के दोषी को राहत नहीं, कोर्ट ने जमानत याचिका भी नामंजूर की

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अरुंधति रॉय की किताब ‘मदर मेरी कम्स टू मी’ की बिक्री, प्रसार और प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि किताब के कवर पर रॉय बीड़ी या सिगरेट पीती नजर आती हैं, जो तंबाकू उत्पादों के प्रचार संबंधी कानून का उल्लंघन है।

    चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि लेखिका ने किसी प्रकार का प्रचार नहीं किया है, और किताब में आवश्यक चेतावनी भी दी गई है। सीजेआई ने टिप्पणी की कि तस्वीर केवल किताब खरीदने वालों को दिखाई देती है और इसे किसी तरह के विज्ञापन या प्रचार का रूप नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने साफ कहा कि लेखक या पुस्तक को उनकी विचारधारा या व्यक्तिगत छवि को लेकर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।

    बेंच ने माना कि लेखिका और प्रकाशक पेंगुइन हैमिश हैमिल्टन ने सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 5 का उल्लंघन नहीं किया है, जो विज्ञापन और प्रचार पर रोक लगाती है, लेकिन पुस्तकों में सीमित दृश्य प्रदर्शन की अनुमति देती है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार कर दिया।

    शाकिरा हत्याकांड: उम्रकैद की सजा काट रहे श्रद्धानंद की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

    उधर, सुप्रीम कोर्ट ने शाकिरा हत्याकांड के दोषी स्वामी श्रद्धानंद की याचिका सुनने से भी इनकार कर दिया। वृद्ध कैदी ने अपने 2008 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि उसे जीवनभर जेल में ही रखना होगा।

    जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने श्रद्धानंद को सलाह दी कि वह अपनी मांगों के लिए कर्नाटक सरकार से संपर्क करे। इसके बाद उसकी याचिका वापस ले ली गई।
    84 वर्षीय श्रद्धानंद, जिन्हें मुरली मनोहर मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है, अपनी रिहाई या राहत के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दाखिल कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें खारिज किया गया है। दिसंबर 2023 में दी गई उनकी दया याचिका अभी भी राष्ट्रपति के पास लंबित है।

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