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    November 14, 2025

    SC में सेंथिल बालाजी मामले की सुनवाई: जमानत शर्तों में ढील पर ED को भेजा नोटिस

    सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत शर्तों में ढील की याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया और 10 दिन में जवाब मांगा। अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी।

    जमानत शर्तों में बदलाव की मांग:
    बालाजी ने हाजिरी और अदालत में पेश होने की दो शर्तों में बदलाव की मांग की है। वर्तमान में:

    • हर सोमवार और शुक्रवार सुबह 11-12 बजे ED चेन्नई कार्यालय में हाजिरी।
    • हर महीने पहले शनिवार को संबंधित अपराधों के जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होना।
      बालाजी के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और नरेंद्र हूडा ने कहा कि ये बदलाव उचित हैं, जबकि ED ने सुनवाई में बाधा और गवाहों पर प्रभाव डालने का हवाला दिया।

    जमानत और पेशगी का रिकॉर्ड:
    बालाजी को 26 सितंबर 2024 को जमानत मिली थी। तब से उन्होंने ED के सामने 116 बार पेशगी की है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अदालत में हाजिरी की शर्त पर कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन ED को बालाजी के हाजिरी के बारे में जवाब देने को कहा।

    पृष्ठभूमि:
    बालाजी को 14 जून 2023 को ED ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ 12 अगस्त 2023 को 3,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने मंत्री पद के दौरान धन शोधन किया। कोर्ट ने जमानत पर उन्हें 25 लाख रुपये की बॉन्ड राशि और दो जमानतदार रखने को कहा था।

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