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    September 15, 2025

    सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी के वनतारा को क्लीनचिट, जैन मठ से हथिनी शिफ्टिंग विवाद में खरीदारों के पक्ष में फैसला

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जामनगर स्थित अंबानी परिवार के रिलायंस फाउंडेशन द्वारा संचालित वनतारा वाइल्डलाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर को क्लीनचिट देते हुए कहा कि जानवरों की खरीद-बिक्री नियमों के तहत वैध है। कोर्ट ने विशेष जांच दल (SIT) की जांच रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं पाई और इस मामले को बार-बार उठाने से मना किया।

    सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया कि वनतारा में हाथियों सहित अन्य जानवरों के संरक्षण एवं व्यापार के नियमों का पालन किया गया है। 12 सितंबर को SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी थी, जिसमें भारत और विदेश से जानवरों के अधिग्रहण, पशु कल्याण, वित्तीय अनुपालन समेत पांच महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच की गई।

    सुप्रीम कोर्ट ने SIT की जांच प्रक्रिया की सराहना की और कहा कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी, जिससे गलत सूचना फैलने का खतरा हो सकता है।

    यह विवाद 1992 से जैन मठ में रह रही हथिनी माधुरी को लेकर शुरू हुआ था। माधुरी को स्वास्थ्य कारणों से 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर वनतारा सेंटर में शिफ्ट किया गया था। इस फैसले का विरोध कोल्हापुर में धार्मिक भावनाओं के आधार पर हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

    सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पक्षकारों को उचित रूप से शामिल करते हुए मामले का निपटारा कर दिया है, जिससे वनतारा सेंटर की प्रतिष्ठा और संरक्षण कार्यों को मजबूती मिली है।

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