Supreme Court of India के चीफ जस्टिस Justice Surya Kant ने कहा है कि देश में सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क जाम कर आम लोगों को परेशान करने या डर का माहौल बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
CJI सूर्यकांत ने यह टिप्पणी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामकरण विवाद से जुड़ी सुनवाई के दौरान की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि एयरपोर्ट के नाम को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
यह सुनवाई ‘प्रकाशज्योत सामाजिक संस्था’ की याचिका पर हुई, जिसमें नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम लोकनेता डीबी पाटिल के नाम पर रखने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को तय समयसीमा में फैसला लेने का निर्देश देने की भी मांग की थी।
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अपनी मांगें उठाने और उचित मंच पर अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि सरकार तुरंत जवाब नहीं देती, तो लोगों को लगातार अपनी मांग उठाते रहना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि यह मामला नीतिगत फैसले से जुड़ा है और अदालत यह तय नहीं कर सकती कि एयरपोर्ट का नाम क्या होना चाहिए। CJI ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार और संबंधित अधिकारी आखिरकार समझते हैं कि किसी मुद्दे पर फैसला लेना जरूरी है।
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