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    September 12, 2025

    साफ हवा सबका हक, सिर्फ दिल्ली क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में पटाखों पर बैन की वकालत की

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पटाखों पर दिल्ली में लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने स्पष्ट कहा कि यदि दिल्ली-NCR के नागरिकों को साफ हवा का अधिकार है, तो यह हक देश के अन्य हिस्सों के नागरिकों को भी मिलना चाहिए।

    बेंच ने कहा कि यदि पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाना है, तो यह सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश में लागू होना चाहिए।

    CJI गवई ने टिप्पणी की: "हम सिर्फ दिल्ली के लिए इसलिए नीति नहीं बना सकते क्योंकि यहां देश का एलीट क्लास रहता है।"

    क्या है मामला?

    दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री, स्टोरेज, परिवहन और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश में संशोधन की मांग की है।

    कोर्ट रूम में हुई बहस की मुख्य बातें:

    • कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
    • न्यायमित्र अपराजिता सिंह ने कहा कि "कुलीन वर्ग अपना ध्यान रखता है, प्रदूषण होने पर दिल्ली से बाहर चला जाता है।"
    • अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कोर्ट ने कहा कि CAQM से विस्तृत रिपोर्ट ली जाए।
    • NEERI (नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) यह जांच कर रहा है कि ग्रीन पटाखों से प्रदूषण में कमी आती है या नहीं।
    • पटाखा निर्माता कंपनियों ने सुझाव दिया कि NEERI यह स्पष्ट करे कि कौन-से रसायन और कितनी मात्रा में पटाखों में उपयोग किए जा सकते हैं, ताकि उद्योग उनका पालन कर सके।
    • वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर ने चिंता जताई कि पटाखों पर बैन के साथ-साथ अधिकारियों ने लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
    • बेंच ने इस पर कहा कि फिलहाल लाइसेंस रद्द करने की वर्तमान स्थिति बनी रहेगी, कोई नया कदम नहीं उठाया जाएगा।

    अगली सुनवाई

    मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को निर्धारित की गई है।

    पृष्ठभूमि: दिल्ली में GRAP-1 लागू

    दिल्ली में 14 अक्टूबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 के पार पहुंचने के बाद GRAP-1 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू किया गया था। इसके तहत:

    • होटलों और रेस्तरां में कोयला और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर रोक लगाई गई।
    • पुराने BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर निगरानी तेज की गई है।

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