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    October 17, 2025

    कर्नाटक HC का आदेश बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने KSAT को प्राथमिक शिक्षक भर्ती विवाद में फैसला लेने कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती विवाद को कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (KSAT) के पास निपटाने का रास्ता साफ कर दिया। अदालत ने कहा कि ऐसे सेवा संबंधी मामलों में हाई कोर्ट को सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब ट्रिब्यूनल के पास पूरा अधिकार मौजूद हो।

    मामला मार्च 2022 का है, जब कर्नाटक लोक शिक्षा विभाग ने 15,000 ग्रेजुएट प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की। लिखित परीक्षा मई में हुई और नवंबर 2022 में अस्थायी चयन सूची जारी की गई। कुछ विवाहित महिला उम्मीदवारों के जाति और आय प्रमाणपत्र उनके पिता के नाम पर होने के कारण उन्हें ओबीसी कोटे से बाहर कर दिया गया और सामान्य मेरिट सूची में शामिल किया गया।

    उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जनवरी 2023 में एकल न्यायाधीश ने उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला दिया और अस्थायी सूची रद्द कर दी। लेकिन अक्टूबर 2023 में डिवीजन बेंच ने आदेश रद्द कर सभी पक्षों को KSAT जाने का निर्देश दिया।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 नवंबर 2022 की अस्थायी सूची में शामिल उम्मीदवारों को कोई 'पक्का अधिकार' नहीं मिला, इसलिए उसे बहाल करने की मांग स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब किसी मामले का निपटारा सेवा ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में है, तो हाई कोर्ट सीधे हस्तक्षेप नहीं करे।

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