सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने मंगलवार को केरल हाईकोर्ट में अपनी पहली रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा कर दी। यह रिपोर्ट न्यायमूर्ति राजा विजयाराघवन और न्यायमूर्ति केवी जयकुमार की बेंच के सामने इन-कैमरा (खुली सुनवाई के बिना) जमा कराई गई।
सूत्रों के अनुसार, इस दौरान वकील उपस्थित नहीं थे, और रिपोर्ट में SIT द्वारा की जा रही जांच की वर्तमान स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया। हाईकोर्ट ने SIT को निर्देश दिया था कि वे दो सप्ताह में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करें और छह हफ्ते के भीतर पूरी जांच पूरी करें।
एसआईटी का गठन और जांच की पृष्ठभूमि
SIT का गठन तब किया गया जब कोर्ट को पता चला कि सबरीमाला मंदिर में द्वारपालक (मंदिर के संरक्षक देवता) की मूर्तियों पर लगे सोने के लेप वाले ताम्बे के आवरण मरम्मत और नवीनीकरण के लिए हटाए गए, लेकिन इसके बारे में कोर्ट को जानकारी नहीं दी गई।
सतर्कता विभाग की रिपोर्ट में देवस्वोम बोर्ड (TDB) के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने SIT को जांच और मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
SIT ने दो मामले दर्ज किए हैं:
- द्वारपालक मूर्तियों के प्लेट से सोने की चोरी
- श्रीकोविल के दरवाजे के फ्रेम से सोने की चोरी
- कुल 10 आरोपी, प्रमुख नाम शामिल
SIT ने अब तक 10 लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें बंगलूरू के उन्नीकृष्णन पोट्टी और कुछ त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के अधिकारी शामिल हैं।
उन्नीकृष्णन पोट्टी ने 2019 में द्वारपालक मूर्तियों और श्रीकोविल के दरवाजे के फ्रेम पर सोने की चढ़ाई (इलेक्ट्रोप्लेटिंग) का प्रायोजन किया था। इस प्रकरण में उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि SIT की यह रिपोर्ट जांच की वर्तमान स्थिति को हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पहली महत्वपूर्ण कदम है।
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