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    November 18, 2025

    जुबीन गर्ग की मौत की जांच में बड़ा मोड़, भारत सरकार के कदम के बाद केस में तेजी आने की उम्मीद

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 208 के तहत जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने जानकारी दी कि इस मंजूरी के बाद पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने में कानूनी रूप से महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।

    जुबीन गर्ग, जिन्हें असम का सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है, उनकी जन्मजयंती के दिन यह बड़ा अपडेट सामने आया।
    CM सरमा ने एक्स पर लिखा—“सिंगापुर में जुबीन की मौत से जुड़े आरोपियों पर कार्रवाई के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री ने BNSS की धारा 208 के तहत आवश्यक स्वीकृति प्रदान की है।”

    धारा 208 क्या है?

    सीएम सरमा ने बताया कि BNSS की धारा 208 के अनुसार अगर कोई अपराध भारत के बाहर हुआ है, तो अदालत उस मामले की सुनवाई केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही कर सकती है।
    उन्होंने कहा कि यह स्वीकृति महत्वपूर्ण कानूनी कदम है, जो SIT को चार्जशीट दाखिल करने और मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगी।

    19 सितंबर को सिंगापुर में हुई थी जुबीन गर्ग की मौत

    गायक जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई थी, जहां वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लेने गए थे। अंतिम संस्कार के बाद कई प्राथमिकी दर्ज की गईं और मामले की जांच के लिए CID के तहत एक विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया था।

    7 लोग गिरफ्तार, सभी आरोपी जेल में

    SIT की कार्रवाई के बाद पुलिस ने महोत्सव के आयोजक श्यामकानु महंत, उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, और अन्य सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया था।
    सभी आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

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