महाराष्ट्र सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए स्पष्ट किया है कि देरी से बनने वाले जन्म प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड को अब मान्य दस्तावेज नहीं माना जाएगा। इतना ही नहीं, अगस्त 2023 के बाद केवल आधार कार्ड के आधार पर बने सभी जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि राज्य में बढ़ रहे फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों को रोकने के लिए यह कठोर कदम उठाया गया है।
फर्जी दस्तावेज पर सख्ती, दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आदेश दिया है कि संदिग्ध दस्तावेजों को तुरंत रद्द किया जाए और ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने में शामिल अधिकारी भी कार्रवाई का सामना करेंगे।
राजस्व विभाग ने राज्य के तहसीलदारों, एसडीओ, जिला और मंडल आयुक्तों को 16 बिंदुओं वाली गाइडलाइन जारी की है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र बनाते समय सख्ती से वैरिफिकेशन करने के निर्देश शामिल हैं।
सरकार ने यह भी कहा है कि—
- आवेदक की जानकारी और आधार कार्ड की तारीख में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिली तो पुलिस केस दर्ज होगा।
- असल दस्तावेज पेश नहीं करने वाले आवेदकों पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी।
केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि आधार को जन्म या जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
फर्जी प्रमाण पत्र का बड़ा नेटवर्क उजागर
यह आदेश ऐसे समय आया है जब महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक अभियान के दौरान 42,000 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए हैं, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध बांग्लादेशी नागरिक कर रहे थे। राज्य में अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के निर्माण पर नकेल कसने के लिए सरकार नई प्रक्रिया को और कठोर बना रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जारी किए निर्देश
इसी तरह, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं कि आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। योजना विभाग द्वारा सभी विभागों को इस संबंध में नोटिस भेजा गया है।
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