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    November 12, 2025

    अग्रिम जमानत की प्रक्रिया पर बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कानूनी रास्ता

    सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या अग्रिम जमानत के लिए वादी को पहले सत्र न्यायालय जाना अनिवार्य है, या वह सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। इस मुद्दे पर अब तीन जजों की पीठ सुनवाई करेगी।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले को बड़ी पीठ के पास भेजते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा को न्याय मित्र नियुक्त किया था।

    दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट की उस प्रथा पर नाराजगी जताई है, जिसमें हाईकोर्ट सीधे अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करता है, जबकि सत्र अदालत का चरण छोड़ दिया जाता है। कोर्ट ने इस पर रजिस्ट्रार जनरल के जरिए केरल हाईकोर्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

    दो याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वादी सत्र अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाते, तो कई तथ्य सामने नहीं आते जो निचली अदालत में आ सकते थे। अब शीर्ष अदालत यह तय करेगी कि अग्रिम जमानत के लिए सत्र अदालत जाना कानूनन जरूरी है या नहीं।

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