इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और DGCA को कड़ी टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब एयरलाइन बड़े स्तर पर विफल हो रही थी, तब सरकार की क्या कार्रवाई थी। कोर्ट ने सवाल उठाया कि 4–5 हजार रुपये का टिकट 30 हजार तक कैसे पहुंच गया और अन्य एयरलाइंस को इसका फायदा उठाने कैसे दिया गया। अदालत ने कहा—“आपने ही हालात को इस स्थिति तक पहुंचने दिया।”
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की बेंच PIL पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इंडिगो संकट की स्वतंत्र जांच और यात्रियों को मुआवजा देने की मांग की गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ यात्रियों का मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे देश को आर्थिक नुकसान भी हुआ है। साथ ही सरकार को निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए पुख्ता कदम उठाए जाएं।
कोर्ट में तीखे सवाल-जवाब
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एयरलाइन कर्मचारियों के व्यवहार, पायलट कार्य घंटों की गाइडलाइन और फेयर कैपिंग में देरी पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा—“यह कार्रवाई 4-5 दिन बाद क्यों हुई? इतने में टिकट 30 हजार तक पहुंच गए।”
उधर, DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को गुरुवार दोपहर 3 बजे तलब किया है।
केंद्र बोला—DGCA की भी जांच होगी
नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि यह संकट सामान्य गलती नहीं लगता, बल्कि गंभीर लापरवाही का संकेत है। उन्होंने कहा कि इंडिगो ही नहीं, बल्कि DGCA के कामकाज की भी जांच होगी। जरूरत पड़ने पर एयरलाइन के CEO को हटाने तक के कदम उठाए जा सकते हैं।
मंत्री ने यात्रियों से माफी मांगते हुए कहा कि जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
इंडिगो ने क्षमता से अधिक उड़ानें ले लीं
DGCA की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इंडिगो ने 403 विमानों की क्षमता बताकर विंटर शेड्यूल में 6% ज्यादा उड़ानें लीं, जबकि अक्टूबर में उसके सिर्फ 339 और नवंबर में 344 विमान ही उड़ पाए।
नवंबर में 64,346 शेड्यूल्ड उड़ानों में से केवल 59,438 ही संचालित हो सकीं, यानी 4,900 उड़ानें कम हुईं। इससे सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा और हजारों यात्री प्रभावित हुए।
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