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    February 06, 2026

    मद्रास हाई कोर्ट ने अभिनेता विजय की याचिका खारिज की, टैक्स पेनल्टी मामला बरकरार

    मद्रास हाई कोर्ट ने अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय की उस रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स विभाग द्वारा लगाए गए 1.50 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती दी थी। यह मामला वित्त वर्ष 2015-16 से जुड़ा है, जब विजय पर अतिरिक्त आय का खुलासा न करने का आरोप लगा था।

    इनकम टैक्स विभाग के आदेश के खिलाफ विजय ने जुर्माना भरने के बजाय साल 2022 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने पिछले महीने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी गई।

    करियर की बात करें तो विजय साउथ सिनेमा का बड़ा नाम रहे हैं और अब तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय हैं। वह अपनी पार्टी टीवीके का नेतृत्व कर रहे हैं। बतौर अभिनेता उनकी आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ मानी जा रही है, जिसकी रिलीज फिलहाल विवादों के कारण अटकी हुई है और मामला अदालत में लंबित है।

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