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    August 17, 2024

    रिश्वतखोर पटवारी को 4 साल की सजा

    विशिष्ट लोक अभियोजक शारदा गोयल ने बताया है की परिवादी अमर सिंह निवासी पैतपुर ने ACB ऑफिस में शिकायत दी थी, कि पटवारी नंदलाल पुत्र रामजीलाल यादव ने इंतकाल खुलवाने के एवज में 15 हजार रुपए रिश्वत मांगी है,इसके बाद 10 हजार रुपए देना तय हुआ था। इसकी पुष्टि करने के बाद पटवारी को एसीबी टीम ने अरेस्ट कर प्रकरण में अभियोजन की तरफ से 15 गवाहों को पेश किया गया। अलवर ACB कोर्ट ने रिश्वत मामले में पटवारी को 4 साल की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है।

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