विशिष्ट लोक अभियोजक शारदा गोयल ने बताया है की परिवादी अमर सिंह निवासी पैतपुर ने ACB ऑफिस में शिकायत दी थी, कि पटवारी नंदलाल पुत्र रामजीलाल यादव ने इंतकाल खुलवाने के एवज में 15 हजार रुपए रिश्वत मांगी है,इसके बाद 10 हजार रुपए देना तय हुआ था। इसकी पुष्टि करने के बाद पटवारी को एसीबी टीम ने अरेस्ट कर प्रकरण में अभियोजन की तरफ से 15 गवाहों को पेश किया गया। अलवर ACB कोर्ट ने रिश्वत मामले में पटवारी को 4 साल की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है।
You May Also Like
अलवर शहर में 200 से अधिक कचरे के ढेर
अलवर नगर निगम के सफाईकर्मियों के हड़ताल पर जाने के बाद शहर के हालत इस कदर बिगड़ गए हैं कि रोड पर पड़...
READ MOREतिजारा-खैरथल जिले में बॉर्डर होम गार्ड कंपनी होगी तैनात
राजस्थान विधानसभा में सोमवार को बजट पास हो गया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने खैरथल-तिजारा जिले म...
READ MORETop Stories
-
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आएंगी बहरोड़ः पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे की शोकसभा में होंगी शाम...
- Author
- September 02, 2024
-
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आएंगी बहरोड़ः पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे की शोकसभा में होंगी शाम...
- Author
- September 02, 2024