अलवर शहर में बुध विहार गणेश गुवाड़ी में 2021 में पति के सर में बेसबाल का डंडा मार कर मर्डर करने के केस में पत्नी को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार कोर्ट ने खदाना मौहल्ला निवासी हाल दिवाकरी मोड की रहने वाली आरोपी पूनम जाटव पुत्री अमर सिंह को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। देहली दरवाजा बाहर निवासी दयावती ने 26 जून 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पुत्र करन जाटव खदाना मौहल्ला निवासी पूनम के साथ गणेश गुवाड़ी में रहता था जो दोनों पति-पत्नी थे।
25 जून 2021 को दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो पूनम ने डंडे से करन के सिर पर वार कर दिया। जिससे करन की मौत हो गई। जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी पत्नी पूनम को अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद चालान पेश किया गया। 21 गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने करीब साढ़े 3 साल बाद आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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