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    May 20, 2026

    बीयर-बार संचालन के नियम कड़े, महिला स्टाफ रखने पर लाइसेंस निरस्त होगा

    अब बीयर बार में युवतियों के हाथों शराब परोसना बार संचालकों को महंगा पड़ सकता है। राज्य आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि बार में महिलाओं या युवतियों को शराब परोसने के काम में लगाए जाने पर केवल जुर्माना नहीं, बल्कि सीधे लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

    इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को अलवर के बार संचालकों का एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर में आबकारी आयुक्त नमित मेहता से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने बार संचालन में आ रही समस्याओं और नियमों की पालना को लेकर चर्चा की।

    जानकारी के अनुसार जिले में 30 से अधिक बीयर बार संचालित हो रहे हैं, जिनमें करीब 10 बार में महिलाओं को काम पर रखा गया था। हाल ही में अलवर आबकारी विभाग ने राज्य आबकारी नीति का हवाला देते हुए निर्देश जारी किए थे कि शराब परोसने के कार्य में महिलाओं और युवतियों को नहीं लगाया जाए।

    बार संचालकों ने आयुक्त को बताया कि अधिकांश संचालकों ने आदेशों की पालना करते हुए महिलाओं को हटा दिया है, लेकिन कुछ बार संचालक विभागीय मिलीभगत के चलते अब भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

    इस पर आबकारी आयुक्त ने अलवर आबकारी अधिकारी अर्चना जैमन को निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में बार में महिलाओं को काम पर नहीं लगाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित बार पर जुर्माना लगाने के बजाय सीधे लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

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