अलवर जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र में 15 साल पुराने हत्या के मामले में एससी–एसटी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट की जज अनीता सिंधल ने एक पक्ष के 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे पक्ष के 15 लोगों को दो-दो साल की कारावास की सजा सुनाते हुए प्रोविजन का लाभ दिया है।
यह मामला 16 सितंबर 2010 का है। घाटा भंवर गांव के परिवादी राजेंद्र सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि गांव के पुराने रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोपियों ने रास्ता जोत दिया था, और जब ग्रामीणों ने विरोध कर रास्ते पर पत्थर गाड़े तो आरोपियों ने वे पत्थर भी उखाड़कर फेंक दिए। इसी बात पर विवाद बढ़ गया।
आरोप है कि झगड़े के दौरान एक पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों और फरसी से हमला कर दिया। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए, जबकि गंभीर रूप से घायल रामस्वरूप को जयपुर SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई
इस मामले में खेड़ली पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अदालत में चार्जशीट पेश की थी। ट्रायल के दौरान आरोपी घुड़िया राम सहित दो लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक आरोपी हरि अभी भी फरार है।
कोर्ट ने पप्पू राम, बबलू, मुकेश, विजय, नरोत्तम, बच्चू राम, लाल राम, प्रकाश, शंभू, रामबाबू, वकील, कुंदन, राधेश्याम और हरिमोहन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दूसरे पक्ष पर भी हुई कार्रवाई
इसी मामले में क्रॉस मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इसमें दूसरे पक्ष के 15 लोगों — शेव प्रसाद, होती, अमरसिंह, राकेश, बनवारी, काला, रामसिंह, अशोक, रमेश, राजेंद्र, पुटटल, नारायण, कमल, ननगु और सूजन — को दो-दो साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सभी को प्रोविजन का लाभ देते हुए सशर्त राहत प्रदान की है।
सरकारी वकील योगेंद्र खटाना के अनुसार अभियोजन पक्ष की ओर से 31 गवाहों के बयान पेश किए गए, जिनके आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया।
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